मुकेश प्रजापति
खनियाधांना। थाना अंतर्गत गांजे की तस्करी के मामले की पैरवी करते हुए हरि बहादुर सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी सालिगराम पुत्र नारायण लोधी निवासी अछरोनी को स्वापक औषधियां एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में 6 माह का श्रवण कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 5 मार्च 2012 को सहायक उपनिरीक्षक शिवराज सिंह भदोरिया को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम अछरोनी का सालिगराम लोधी उसके घर के सामने चंदेरी रोड पर थैली में गांजा लिए हुए कहीं जाने को बस का इंतजार कर रहा है मुखबिर की सूचना का पंचनामा तैयार कर धारा 42 एनडीपीएस एक्ट के तहत एसडीओ पिछोर तहरीर लेखक, मुखबिर पंचनामा की प्रतिलिपि संलग्न कर आरक्षक राम सिंह को देकर पिछोर रवाना किया गया। मुखबिर द्वारा माल खुर्द बुर्द करने की शंका व्यक्त करने पर हमराही फोर्स तथा सहायक उपनिरीक्षक शिवराज सिंह भदोरिया पहलवान सिंह को साथ लेकर थाने के बाहर से मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी देख एक व्यक्ति जो अपने हाथ में थैला लिया था इधर उधर खिसकने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सालिगराम पुत्र नारायण सिंह लोधी निवासी अछरोनी का रहना बताया।
बाद में उसकी तलाशी लेने के बाद उसके थैले की तलाशी ली तो उसमें गांजा जैसा हरा सूखा पदार्थ मिला जिसे देखने एवं सूघने से गांजा की पुष्टि हुई। सालिगराम से गांजे के संबंध में लाइसेंस मांगा तो उसने नहीं होना बताया आरोपी सालिगराम से 500 ग्राम गांजा साक्षी गण के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी से जप्त गांजे के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत धारा 8/ 20 स्वापक औषधिया एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप में 6 माह का कारावास एवं ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई।
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